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उत्तर गोवा में नाइटक्लब, होटल और पर्यटन स्थलों पर पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

उत्तर गोवा प्रशासन ने नाइटक्लब आग दुर्घटना के बाद सभी पर्यटन स्थलों में पटाखों और पायरोतकनीकी उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। आदेश BNSS-2023 के तहत जारी हुआ।

उत्तर गोवा में 6 दिसंबर को एक नाइटक्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनज़र बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने बुधवार (10 दिसंबर 2025) को आदेश जारी कर नाइटक्लब, होटल, बार, रेस्तरां और सभी पर्यटन स्थलों के अंदर पटाखे, स्पार्कलर्स और किसी भी प्रकार की पायरोतकनीकी सामग्री के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि पर्यटक प्रतिष्ठानों के भीतर आग या धुएं पैदा करने वाले किसी भी उपकरण—जैसे इलेक्ट्रिक फायरवर्क्स, फ्लेम थ्रोअर्स, स्मोक जनरेटर्स आदि—का उपयोग सख्ती से वर्जित है।

प्रतिबंध उत्तर गोवा के सभी नाइटक्लब, बार, रेस्तरां, होटल, गेस्टहाउस, रिसॉर्ट, बीच शैक, अस्थायी ढाँचों, इवेंट स्थलों और मनोरंजन संस्थानों पर लागू होगा।

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प्रारंभिक जांच में पता चला था कि अर्पोरा स्थित 'Birch by Romeo Lane' नाइटक्लब में इलेक्ट्रिक फायरक्रैकर्स जलाए गए थे, जिससे आग भड़की और 25 लोगों की जान चली गई। इस दुखद घटना के बाद प्रशासन ने भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया।

जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह कदम पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि भीड़भाड़ वाले बंद स्थानों में पटाखों का उपयोग गंभीर जानमाल के नुकसान का कारण बन सकता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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