सरकार CAPFs में अग्निवीरों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50% करेगी
केंद्र सरकार ने CAPFs में पूर्व अग्निवीरों के लिए ग्रुप ‘सी’ पदों पर आरक्षण 10% से बढ़ाकर 50% करने का फैसला किया है। BSF में इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने ग्रुप ‘सी’ पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 50% करने का निर्णय लिया है। यह कदम उस समय उठाया गया है जब अग्निवीर योजना के तहत भर्ती किए गए पहले बैच की सेवा अवधि समाप्त होने में कुछ ही महीने शेष हैं।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने पहले सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने की अधिसूचना जारी की थी। अब इसी तर्ज पर अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भी ग्रुप ‘सी’ पदों के लिए आरक्षण बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यह फैसला सरकार के पहले के रुख से एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिसमें आरक्षण की सीमा 10% तय की गई थी।
शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, BSF में खाली पड़े कांस्टेबल पदों में से आधे पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। हालांकि, अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षा (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें लिखित परीक्षा अन्य सामान्य उम्मीदवारों की तरह देनी होगी।
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गृह मंत्रालय का मानना है कि अग्निवीरों को सेना में चार साल की सेवा के दौरान अनुशासन, प्रशिक्षण और अनुभव मिलता है, जो CAPFs में उनकी भूमिका को मजबूत करेगा। इस फैसले से बड़ी संख्या में पूर्व अग्निवीरों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है।
सरकार का कहना है कि यह नीति न केवल अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करेगी, बल्कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में प्रशिक्षित और अनुभवी युवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी। आने वाले समय में अन्य बलों के लिए भी इसी तरह की अधिसूचनाएं जारी की जा सकती हैं।
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