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दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 की पाबंदियां हटीं, हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ से खराब श्रेणी में सुधरी

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधरने पर GRAP-4 की पाबंदियां हटा ली गईं। हालांकि ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति जारी रहेगी।

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-4 के तहत लागू सख्त प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार (24 दिसंबर 2025) को जारी आदेश में कहा कि राजधानी का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘बहुत खराब’ से सुधरकर ‘खराब’ श्रेणी में आ गया है, जिसके चलते GRAP-4 की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से वापस ली जा रही हैं।

आधिकारिक आदेश में कहा गया, “उप-समिति ने 13-12-2025 को जारी अपने आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत संशोधित GRAP अनुसूची के चरण-4 (गंभीर+ वायु गुणवत्ता, AQI 450 से अधिक) के अंतर्गत कार्रवाई लागू की गई थी।”

GRAP-4 के तहत दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर रोक, डीजल वाहनों पर सख्ती, औद्योगिक इकाइयों पर नियंत्रण और स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं जैसे कदम उठाए गए थे। पाबंदियों के हटने से आम लोगों और उद्योगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

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हालांकि, दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्ती जारी रहेगी। मंगलवार (23 दिसंबर) को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा था कि GRAP-4 हटने के बाद भी ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति लागू रहेगी। इस नीति के तहत जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होगा, उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि हवा की गुणवत्ता में फिलहाल सुधार हुआ है, लेकिन मौसम बदलते ही प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ सकता है। ऐसे में नागरिकों से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और प्रदूषण कम करने में सहयोग दें।

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