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हरियाणा आईपीएस अधिकारी की मौत: पत्नी की आपत्ति के बाद एफआईआर में जोड़ी गई सख्त धाराएं

हरियाणा में आईपीएस अधिकारी की मौत के मामले में पत्नी की आपत्ति के बाद SIT ने एफआईआर में SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(v) सहित सख्त धाराएं जोड़ीं।

हरियाणा में हुई एक आईपीएस अधिकारी की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने एफआईआर में अतिरिक्त धाराएं जोड़ दी हैं, जब मृत अधिकारी की पत्नी ने पहले दर्ज मामले में “कमज़ोर धाराएं” लगाए जाने पर आपत्ति जताई।

इस मामले की जांच छह सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) द्वारा की जा रही है, जिसकी अगुवाई चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेन्द्र कुमार कर रहे हैं। उन्होंने 12 अक्टूबर को पुष्टि की कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) को एफआईआर में शामिल कर लिया गया है। यह धारा उन मामलों में लागू होती है, जहां अपराध पीड़ित की जाति के आधार पर किया गया हो।

अधिकारियों के अनुसार, अधिकारी की पत्नी ने शिकायत की थी कि शुरूआती एफआईआर में गंभीर धाराओं को शामिल नहीं किया गया, जिससे आरोपितों को लाभ हो सकता था। इसके बाद SIT ने मामले की पुन: समीक्षा कर अधिक कड़े प्रावधान जोड़े हैं।

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आईजी पुष्पेन्द्र कुमार ने कहा कि जांच “पारदर्शी और निष्पक्ष” तरीके से चल रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। टीम अब घटना स्थल से मिले साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच करा रही है और अधिकारी की मृत्यु के वास्तविक कारणों की पुष्टि के लिए विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है।

इस घटना ने राज्य में पुलिस बल की आंतरिक जांच प्रक्रिया और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों ने सरकार से न्याय की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है।

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