हिमाचल सरकार सख्त: दफ्तर में जींस-टीशर्ट और पार्टी वियर पर प्रतिबंध, सोशल मीडिया पर भी निगरानी
हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया और जींस-टीशर्ट पर रोक लगाई। साथ ही सोशल मीडिया पर सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करने से भी मना किया।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त ड्रेस कोड और सोशल मीडिया आचरण से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा जारी इन निर्देशों के अनुसार, सभी कर्मचारियों को कार्यालय और अदालत में औपचारिक, साफ-सुथरे और मर्यादित कपड़े पहनना अनिवार्य होगा।
सरकार ने स्पष्ट रूप से जींस, टी-शर्ट और पार्टी वियर जैसे कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुरुष कर्मचारियों को कॉलर वाली शर्ट के साथ पैंट या ट्राउजर और जूते या सैंडल पहनने की सलाह दी गई है। वहीं महिला कर्मचारियों को साड़ी, औपचारिक सूट, सलवार-कुर्ता, चूड़ीदार या दुपट्टे के साथ कुर्ता पहनने को कहा गया है।
सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि कई कर्मचारी कार्यालय में कैजुअल कपड़ों में आ रहे थे। साथ ही, यह भी पाया गया कि कुछ कर्मचारी अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सरकारी योजनाओं या नीतियों पर टिप्पणी कर रहे थे या उत्पादों का प्रचार कर रहे थे।
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नई गाइडलाइंस के अनुसार, कर्मचारी अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सरकारी नीतियों पर व्यक्तिगत राय व्यक्त नहीं करेंगे और न ही कोई आधिकारिक जानकारी बिना अनुमति के साझा करेंगे। उन्हें सार्वजनिक मंचों पर राजनीतिक या धार्मिक टिप्पणियों से भी बचने की सलाह दी गई है।
सरकार ने 2017 के पुराने निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि पहले भी ऐसे नियम लागू थे, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा था।
इन नियमों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में अनुशासन, शालीनता और पेशेवर माहौल बनाए रखना है। उल्लंघन करने पर कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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