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हिमाचल RERA की बड़ी कार्रवाई: सोलन के चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट्स पर 70 लाख रुपये का जुर्माना

हिमाचल RERA ने सोलन के चेस्टर हिल्स-2 और 4 प्रोजेक्ट्स पर वित्तीय और कानूनी अनियमितताओं के चलते 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जांच में गंभीर उल्लंघन सामने आए।

हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) ने सोलन जिले में स्थित चेस्टर हिल्स-2 और चेस्टर हिल्स-4 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के प्रमोटरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 70 लाख रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया है। यह फैसला विस्तृत जांच के बाद लिया गया, जिसमें वित्तीय और कानूनी नियमों के गंभीर उल्लंघन सामने आए।

प्राधिकरण के अनुसार, इन प्रोजेक्ट्स में फंड के दुरुपयोग, खरीदारों को समय पर जानकारी न देने और नियमों के अनुरूप परियोजना संचालन में लापरवाही जैसी कई अनियमितताएं पाई गईं। RERA ने स्पष्ट किया कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि प्रमोटरों ने खरीदारों के हितों की अनदेखी की और निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया। इससे प्रोजेक्ट से जुड़े निवेशकों और घर खरीदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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RERA ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में भी ऐसे उल्लंघन जारी रहते हैं, तो और सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें परियोजनाओं के पंजीकरण को रद्द करना भी शामिल हो सकता है।

यह कार्रवाई रियल एस्टेट क्षेत्र में अनुशासन बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई है। प्राधिकरण ने सभी डेवलपर्स को निर्देश दिया है कि वे नियमों का कड़ाई से पालन करें और पारदर्शिता बनाए रखें।

इस कदम को रियल एस्टेट सेक्टर में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लग सके।

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