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इमरान खान की बहन अलीमा खान हिरासत में, लाहौर में पीटीआई के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले कार्रवाई

पाकिस्तान में इमरान खान की बहन अलीमा खान को लाहौर में 30 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया। कार्रवाई पीटीआई के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले हुई है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान की बहन अलीमा खान को रविवार को हिरासत में ले लिया गया। यह कार्रवाई पार्टी की ओर से 27 सितंबर को प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले की गई है। प्रदर्शन के जरिए इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग किए जाने की योजना है।

सूत्रों के अनुसार, अलीमा खान को लाहौर में हिरासत में लेने के बाद कोट लखपत जेल भेज दिया गया। वह 73 वर्षीय इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए लगातार आवाज उठाती रही हैं। इमरान खान वर्ष 2023 से जेल में बंद हैं।

अलीमा खान को पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर अध्यादेश, 1960 के तहत हिरासत में लिया गया है। इस कानून के तहत स्थानीय पुलिस ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले सकती है, जिसे सार्वजनिक शांति के लिए खतरा माना जाता हो। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर मुहम्मद अली इजाज ने अलीमा खान की 30 दिनों की हिरासत का आदेश जारी किया है।

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यह कार्रवाई पीटीआई के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से कुछ दिन पहले हुई है। पार्टी 27 सितंबर को प्रदर्शन के जरिए सरकार पर इमरान खान को जेल से रिहा करने का दबाव बनाने की तैयारी कर रही है। इमरान खान पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने और अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के बाद सत्ता से बाहर हुए थे। इसके बाद वह कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं।

इमरान खान की दूसरी बहन नूरीन नियाजी ने बताया कि उन्हें अलीमा खान को कोट लखपत जेल ले जाए जाने की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि अलीमा को उनके घर से निकलते समय हिरासत में लिया गया।

नूरीन ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि प्रशासन इतना चिंतित क्यों है कि महिलाओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है।

पीटीआई के केंद्रीय सूचना सचिव शेख वकास अकरम ने अलीमा की हिरासत की निंदा की और उन्हें तत्काल अदालत में पेश करने की मांग की। उन्होंने कहा कि एक बहन को अपने भाई के लिए आवाज उठाने की सजा दी जा रही है।

पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर अध्यादेश के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हाई कोर्ट में आदेश को चुनौती देने और प्रांतीय सरकार के समक्ष भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है।

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