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रेलवे के नए नियम लागू: ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर नहीं मिलेगा रिफंड

भारतीय रेलवे ने नए नियम लागू किए हैं, जिसमें 8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करने पर रिफंड नहीं मिलेगा। साथ ही, कोच अपग्रेड और आसान कैंसिलेशन की सुविधा दी गई।

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए टिकट रद्द करने और रिफंड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों का उद्देश्य टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाना और व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है।

नए प्रावधान के अनुसार, यदि कोई यात्री ट्रेन के निर्धारित समय से 8 घंटे से कम पहले अपना कन्फर्म टिकट रद्द करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं, 24 घंटे से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर केवल 50 प्रतिशत राशि ही वापस की जाएगी।

इसके अलावा, यदि टिकट 72 घंटे से 24 घंटे के बीच रद्द किया जाता है, तो 75 प्रतिशत तक रिफंड मिलेगा। 72 घंटे से अधिक समय पहले टिकट रद्द करने पर न्यूनतम शुल्क काटकर अधिकतम राशि लौटाई जाएगी। पहले के नियमों के तहत 72 घंटे पहले तक पूरा रिफंड मिल जाता था, जिसे अब बदल दिया गया है।

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रेलवे ने ऑफलाइन टिकट रद्द करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। अब यात्री किसी भी रेलवे स्टेशन से अपना टिकट रद्द कर सकते हैं, चाहे टिकट कहीं से भी बुक किया गया हो। इसके साथ ही, यात्री अब अपने टिकट पर दर्ज स्टेशन के बाद वाले स्टेशन से भी ट्रेन में सवार हो सकते हैं।

एक और अहम बदलाव के तहत यात्रियों को अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपने कोच को अपग्रेड करने की सुविधा मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, थर्ड एसी में यात्रा कर रहे यात्री उपलब्धता होने पर फर्स्ट एसी में अपग्रेड कर सकते हैं। यह सुविधा रेलवे के मोबाइल ऐप के जरिए उपलब्ध होगी।

रेलवे के ये नए नियम यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी माने जा रहे हैं, हालांकि आखिरी समय पर टिकट रद्द करने वालों के लिए यह सख्त कदम है।

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