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गंदे और दागदार सीट मामले में इंडिगो को 1.5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने इंडिगो एयरलाइंस को एक यात्री को गंदे और दागदार सीट देने पर ₹1.5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। मामला बाकू से दिल्ली उड़ान का है।

नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (DDCDRC) ने इंडिगो एयरलाइंस को एक यात्री को ₹1.5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला उस समय का है जब यात्री पिंकी 2 जनवरी 2024 को बाकू से नई दिल्ली की उड़ान से यात्रा कर रही थीं। उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया कि उन्हें विमान में “गंदी, अस्वच्छ और दागदार” सीट दी गई।

पिंकी ने आयोग को बताया कि सीट पर धूल, दाग और बदबू थी, जिससे उनका सफर अत्यंत असुविधाजनक हो गया। उन्होंने कई बार क्रू मेंबर्स से शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। इस घटना ने उन्हें मानसिक तनाव और शारीरिक असुविधा पहुंचाई।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि एयरलाइन का यह कृत्य सेवा में गंभीर कमी और यात्री के अधिकारों का उल्लंघन है। हवाई यात्रा में यात्रियों को साफ-सुथरी और आरामदायक सीट उपलब्ध कराना एयरलाइन की मूल जिम्मेदारी है।

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आदेश के अनुसार, इंडिगो एयरलाइंस को पिंकी को ₹1.5 लाख मुआवजा और ₹10,000 कानूनी खर्च के रूप में भुगतान करना होगा। आयोग ने यह भी टिप्पणी की कि एयरलाइंस को अपने विमानों की नियमित सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों से बचा जा सके।

इस फैसले को उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह न केवल एयरलाइंस बल्कि अन्य सेवा प्रदाताओं को भी यह संदेश देता है कि ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा देना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

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