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IRCTC घोटाला मामला: दिल्ली अदालत ने लालू प्रसाद और परिजनों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 5 अगस्त तक टाला

IRCTC घोटाले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला दिल्ली अदालत ने 5 अगस्त तक टाल दिया है। फैसला पहले 29 मई को सुरक्षित रखा गया था।

दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य पर आरोप तय करने को लेकर अपना फैसला 5 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है।

इससे पहले, अदालत ने 29 मई को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने कहा है कि वह इस मामले में आरोप तय करने पर फैसला आगामी 5 अगस्त को सुनाएगी।

यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अनुसार, रेलवे के होटलों को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने के बदले में यादव परिवार को कथित रूप से जमीन और संपत्ति लाभ के रूप में मिली थी।

सीबीआई ने इस मामले में 2018 में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि तत्कालीन रेल मंत्री के पद का दुरुपयोग किया गया और इससे यादव परिवार को आर्थिक लाभ हुआ।

अब सबकी नजर 5 अगस्त पर टिकी है, जब यह स्पष्ट होगा कि अदालत इन आरोपों को सुनवाई के लिए उपयुक्त मानती है या नहीं। यह फैसला राजद और विपक्षी दलों की राजनीति पर भी असर डाल सकता है।

 
 
 
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