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कांग्रेस को बड़ा झटका: ₹199 करोड़ की आय पर टैक्स मांग के खिलाफ अपील खारिज

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने कांग्रेस पार्टी की ₹199 करोड़ की अघोषित आय पर टैक्स मांग के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया, जिससे पार्टी को बड़ा झटका लगा।

कांग्रेस पार्टी को आयकर मामले में बड़ा झटका लगा है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने पार्टी की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने ₹199 करोड़ की कथित अघोषित आय पर आयकर विभाग की टैक्स मांग को चुनौती दी थी।

आयकर विभाग ने कांग्रेस पर यह राशि वर्ष 2018-19 के लिए टैक्स की देनदारी के रूप में निर्धारित की थी। विभाग के अनुसार, कांग्रेस ने ₹199 करोड़ की आय का उचित तरीके से खुलासा नहीं किया था।

इस पर कांग्रेस ने ITAT में अपील दायर की थी, जिसमें यह तर्क दिया गया कि आय पारदर्शी रूप से पार्टी के फंडिंग और चुनावी खर्च से संबंधित है और उस पर टैक्स की मांग करना अनुचित है।

हालांकि, न्यायाधिकरण ने कांग्रेस के तर्कों को अस्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और विवरण टैक्स छूट की पात्रता को सही तरीके से साबित नहीं कर पाए। ITAT ने यह भी कहा कि आय की प्रकृति स्पष्ट नहीं है और उस पर कर लगना जायज है।

इस फैसले से कांग्रेस को आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही स्तर पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पार्टी पहले से ही वित्तीय संकट और राजनीतिक दबाव का सामना कर रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी कानूनी सलाह लेकर आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी। पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है।

यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और इससे आगामी चुनावों में विपक्ष को घेरने के लिए सत्ता पक्ष को नया मुद्दा मिल सकता है।

 
 
 
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