जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने AAP विधायक मेहराज मलिक की अगली सुनवाई 27 दिसंबर तय की
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने AAP विधायक मेहराज मलिक के PSA मामले की अगली सुनवाई 27 दिसंबर तय की। मलिक करीब 100 दिनों से जेल में हैं।
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक से जुड़े पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) मामले की सुनवाई गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 को की और इसकी अगली तारीख 27 दिसंबर तय कर दी। विधायक मलिक पिछले करीब 100 दिनों से जेल में बंद हैं। यह पहली बार है जब किसी मौजूदा विधायक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, जिसमें बिना आरोप तय किए या मुकदमा चलाए दो साल तक नजरबंदी की अनुमति है।
हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान विधायक मलिक की ओर से पेश वकीलों ने अपने तर्क पूरे कर लिए और मामले से संबंधित अहम न्यायिक फैसले अदालत के समक्ष रखे। मेहराज मलिक की ओर से दलील देने वाले अधिवक्ता जुल्करनैन चौधरी ने बताया कि पिछले दो सुनवाइयों में बचाव पक्ष ने कुल मिलाकर साढ़े छह घंटे से अधिक समय तक अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अब अदालत अगली सुनवाई में जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से नजरबंदी के आधार पर दिए गए तर्कों को सुनेगी।
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी और PSA के तहत हिरासत को लेकर राजनीतिक हलकों में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को बिना आरोप और मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रखना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। वहीं, प्रशासन का तर्क है कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया।
पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू-कश्मीर में लागू एक सख्त कानून है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को सुरक्षा के आधार पर हिरासत में लिया जा सकता है। इस कानून को लेकर समय-समय पर मानवाधिकार संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा सवाल उठाए जाते रहे हैं।
अब 27 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां सरकार की ओर से नजरबंदी को लेकर दलीलें पेश की जाएंगी और अदालत आगे की दिशा तय करेगी।
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