मानहानि मामले में कंगना रनौत को जमानत, कहा—गलतफहमी पर खेद है, हर माता मेरे लिए सम्माननीय
कंगना रनौत को बठिंडा अदालत ने मानहानि मामले में जमानत दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट से हुई गलतफहमी पर खेद है और हर माता उनके लिए आदरणीय है।
अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को सोमवार (27 अक्टूबर 2025) को पंजाब के बठिंडा की एक अदालत ने मानहानि मामले में जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान कंगना ने कहा कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट से उत्पन्न “गलतफहमी” पर उन्हें खेद है और हर “माता” उनके लिए सम्माननीय हैं।
यह मामला 2021 में किसानों के आंदोलन के दौरान किए गए एक रिट्वीट से जुड़ा है, जिसमें कंगना ने पंजाब के बठिंडा जिले के बहादुरगढ़ जंडियां गांव की 73 वर्षीय महिला महिंदर कौर पर टिप्पणी की थी। महिंदर कौर ने इस पर आपत्ति जताते हुए मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
अदालत ने पिछले साल सितंबर में कंगना को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सोमवार को उनके अदालत पहुंचने से पहले बठिंडा कोर्ट परिसर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।
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कंगना दोपहर करीब 2 बजे कोर्ट पहुंचीं। सुनवाई के बाद उन्होंने कहा, “महिंदर कौर जी के परिवार के साथ जो गलतफहमी हुई, मैंने उनके पति को संदेश भेजकर बताया कि यह केवल एक गलतफहमी थी। किसी व्यक्ति के खिलाफ मैंने कोई टिप्पणी नहीं की थी।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि “वह एक रिट्वीट था, जिसे मीम के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उस मीम में कई महिलाएं थीं, लेकिन मैंने किसी विशेष व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं की।”
कंगना ने कहा कि विवाद जिस तरह से बढ़ाया गया, वह उनकी कल्पना से परे था, परंतु उन्हें इस गलतफहमी पर खेद है।
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