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बेंगलुरु में इमारतों के लिए नियम संशोधित: स्टिल्ट पार्किंग की ऊंचाई बढ़ी

कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में इमारतों के लिए सेटबैक नियमों में बदलाव किया है और स्टिल्ट पार्किंग की अधिकतम ऊंचाई को 11.5 मीटर से बढ़ाकर 12 मीटर कर दिया है।

बेंगलुरु में इमारतों के लिए कर्नाटक सरकार ने बदले नियम, स्टिल्ट पार्किंग की ऊंचाई 12 मीटर तक बढ़ाई

कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु शहर में भवन निर्माण से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नवीनतम संशोधन के तहत, सेटबैक नियमों में संशोधन किया गया है और स्टिल्ट (Stilt) पार्किंग की अधिकतम अनुमत ऊंचाई को 11.5 मीटर से बढ़ाकर 12 मीटर कर दिया गया है। यह संशोधन शहर के तेजी से बदलते शहरी परिदृश्य और बढ़ते ट्रैफिक व पार्किंग समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

सेटबैक नियम ऐसे दिशा-निर्देश होते हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि किसी इमारत को उसके प्लॉट की सीमाओं से कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। ये नियम सुरक्षा, रोशनी, वेंटिलेशन और अग्निशमन जैसी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। संशोधित नियमों से अब डेवलपर्स को अधिक लचीलापन मिलेगा, विशेष रूप से मल्टी-स्टोरी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में।

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सरकार का कहना है कि नई स्टिल्ट पार्किंग ऊंचाई सीमा से शहर में पार्किंग की समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी और परिवहन और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा सकेगा। स्टिल्ट पार्किंग का उपयोग आमतौर पर ग्राउंड फ्लोर के नीचे खाली जगह को वाहन खड़ी करने के लिए किया जाता है।

नए नियम शहरी विकास मंत्रालय की अधिसूचना के बाद लागू होंगे और नगर निकायों द्वारा इन्हें लागू किया जाएगा। शहर के बिल्डरों और रियल एस्टेट डेवलपर्स ने इस निर्णय का स्वागत किया है, जबकि कुछ विशेषज्ञों ने इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है।

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