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कर्नाटक हाईकोर्ट में विजय माल्या व यूबीएचएल निदेशक की याचिका पर सुनवाई

कर्नाटक हाईकोर्ट विजय माल्या, दलजीत महल और यूबीएचएल से जुड़े बैंक खातों के ब्योरे की मांग पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं ने ऋण वसूली में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया।

कर्नाटक हाईकोर्ट शुक्रवार को विजय माल्या, यूबीएचएल (यूनाइटेड ब्रुअरीज होल्डिंग्स लिमिटेड) के निदेशक दलजीत महल और अन्य देनदारों से संबंधित बैंक खातों का ब्योरा उपलब्ध कराने की याचिका पर सुनवाई करेगा।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया है कि संबंधित बैंकों को निर्देश दिए जाएं कि वे एक विस्तृत खाता विवरण प्रस्तुत करें, जिसमें विजय माल्या, दलजीत महल, यूबीएचएल और अन्य प्रमाणित देनदारों पर बकाया राशि का पूरा विवरण हो। उनका कहना है कि बैंक और ऋण वसूली अधिकारी अब तक सही और पारदर्शी आंकड़े उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, जिससे ऋण वसूली की प्रक्रिया में अस्पष्टता बनी हुई है।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि कई बार की गई मांगों के बावजूद बैंकों ने अद्यतन खाता विवरण देने में लापरवाही बरती है। इससे यह तय करने में कठिनाई हो रही है कि कुल बकाया कितना है और वसूली की दिशा क्या होनी चाहिए।

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विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का हजारों करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। उन्हें पहले ही भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है और विदेश में प्रत्यर्पण की कार्यवाही चल रही है। यूबीएचएल और उसके निदेशकों के खिलाफ भी कई ऋण वसूली प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।

अदालत के निर्देश के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि बैंकों के पास उपलब्ध खाता विवरण में कितनी पारदर्शिता है और ऋण वसूली की कार्रवाई कितनी प्रभावी हो सकती है।

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