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करूर भगदड़: एआईएडीएमके, बीजेपी और टीवीके ने CBI जांच के लिए SC के आदेश का स्वागत किया

करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया। एआईएडीएमके, बीजेपी और टीवीके ने आदेश का स्वागत किया। विजय ने कहा, “न्याय स्थापित होगा।”

तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ घटना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI से पूरी जांच कराने का आदेश दिया है। इस आदेश का स्वागत एआईएडीएमके, बीजेपी और तमिलकड़गम (TVK) ने किया। सभी राजनीतिक दलों ने कहा कि न्याय की प्रक्रिया में यह कदम निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

टीवीके के अध्यक्ष विजय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने X (पूर्व Twitter) पोस्ट में लिखा, “न्याय स्थापित होगा।” उन्होंने आगे कहा कि सभी पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद इस निर्णय के बाद और बढ़ गई है।

एआईएडीएमके और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सटीक और न्यायसंगत है। उन्होंने सरकार से अपील की कि जांच के दौरान किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न हो और जांच पूरी निष्पक्षता से की जाए।

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करूर भगदड़ घटना में कई लोगों की जान चली गई थी और कई घायल हुए थे। यह घटना स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा उपायों की कमियों को उजागर करती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार CBI जांच अब इस पूरे मामले की गहराई तक जाकर तथ्यों की जांच करेगी और दोषियों को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।

विश्लेषकों का कहना है कि राजनीतिक दलों द्वारा इस आदेश का स्वागत करना यह दर्शाता है कि राज्य और केंद्र के नेताओं के बीच न्यायिक प्रक्रिया का समर्थन और पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता बनी हुई है।

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