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केरल सरकार ने एंटनी राजू की सजा स्थगित करने की याचिका का विरोध किया

केरल सरकार ने एंटनी राजू की सजा स्थगित करने की याचिका का विरोध किया, कहकर कि यह चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को कमजोर करेगा।

केरल सरकार ने गुरुवार को केरल उच्च न्यायालय में पूर्व राज्य परिवहन मंत्री एंटनी राजू की सजा को स्थगित करने की याचिका का विरोध किया। राजू इस याचिका में सबूतों में छेड़छाड़ के मामले में उनकी सजा को अस्थायी रूप से निलंबित करने का अनुरोध कर रहे थे।

सरकार ने अपनी दलील में कहा कि इस राहत को देने से "चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और ईमानदारी पर असर पड़ेगा।" सरकारी वकीलों ने न्यायालय को बताया कि राजू यह राहत केवल आगामी विधानसभा चुनाव में भाग लेने के लिए मांग रहे हैं।

एंटनी राजू, जो जनाधिपत्य केरल कांग्रेस के नेता हैं—यह पार्टी सीपीआई(एम) नेतृत्व वाली एलडीएफ के हिस्से के रूप में केरल में सक्रिय है—ने यह याचिका उच्च न्यायालय में दायर की थी। इससे पहले तिरुवनंतपुरम जिला और सत्र न्यायालय ने उनकी सजा स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी थी।

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राजू पर आरोप है कि उन्होंने एक कानूनी मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। सरकार का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देना न्यायिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ होगा।

याचिका पर अदालत द्वारा सुनवाई आगामी हफ्तों में हो सकती है। इस मामले ने राज्य की राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और राजू एलडीएफ के लिए एक प्रमुख नेता माने जाते हैं।

केरल सरकार की यह दलील यह स्पष्ट करती है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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