केरल हाईकोर्ट से MLA राहुल ममकूटाथिल को रेप केस में अग्रिम जमानत
केरल हाईकोर्ट ने विधायक राहुल ममकूटाथिल को रेप और जबरन गर्भपात मामले में अग्रिम जमानत दी। कोर्ट ने 16 फरवरी को पूछताछ में शामिल होने और मोबाइल सौंपने का आदेश दिया।
केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 फरवरी 2026) को निष्कासित कांग्रेस नेता और पलक्कड़ के विधायक राहुल मामकूटाथिल को उनके खिलाफ दर्ज पहले रेप केस में अग्रिम जमानत दे दी। यह मामला तिरुवनंतपुरम के नेमोम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिसमें एक महिला ने उन पर दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है।
जस्टिस कौसर एडप्पागथ की पीठ ने सुनवाई के बाद विधायक को राहत देते हुए अग्रिम जमानत मंजूर की। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह जमानत कुछ शर्तों के साथ दी गई है, जिनका पालन करना आरोपी के लिए अनिवार्य होगा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि राहुल ममकूटाथिल 16 फरवरी को जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे और पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें अपना मोबाइल फोन जांच एजेंसी को सौंपने का भी आदेश दिया है।
यह मामला सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसे जबरन गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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अग्रिम जमानत मिलने के बाद भी जांच प्रक्रिया जारी रहेगी और पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और किसी भी प्रकार से सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी होगी।
इस फैसले के बाद मामले ने राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा तेज कर दी है। अब सबकी नजर आगे की जांच और अदालत में होने वाली अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है।
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