केरल हाईकोर्ट ने मुनम्बम जांच आयोग आदेश रद्द करने के खिलाफ राज्य की अपील मंजूर की
केरल हाईकोर्ट ने मुनम्बम भूमि विवाद जांच आयोग के खिलाफ आदेश को पलटते हुए राज्य सरकार की अपील मंजूर की। अदालत ने जांच आयोग की वैधता को बरकरार रखा।
केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की उस अपील को स्वीकार कर लिया है, जिसमें मुनम्बम जांच आयोग के आदेश को रद्द करने के खिलाफ चुनौती दी गई थी। यह मामला एर्नाकुलम जिले के मुनम्बम क्षेत्र में वक्फ बोर्ड और स्थानीय निवासियों के एक वर्ग के बीच भूमि विवाद से संबंधित था।
न्यायमूर्ति की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार को विवाद की वास्तविकता और प्रशासनिक पहलुओं की जांच के लिए आयोग गठित करने का पूरा अधिकार है। इससे पहले, एकल न्यायाधीश की पीठ ने राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग के आदेश को निरस्त कर दिया था, यह कहते हुए कि जांच आयोग की आवश्यकता नहीं है।
राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हुए तर्क दिया था कि वक्फ संपत्ति से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जांच आयोग का गठन आवश्यक है। सरकार का कहना था कि मुनम्बम में वक्फ भूमि के स्वामित्व और कब्जे को लेकर गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं, जिनकी जांच जरूरी है।
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उच्च न्यायालय ने राज्य के तर्कों को स्वीकार करते हुए कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप तभी उचित है जब सरकार की कार्रवाई में कोई स्पष्ट गैरकानूनी पहलू हो। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग की रिपोर्ट अंतिम निर्णय नहीं होगी, बल्कि यह प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है।
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