केरल: नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में 62 वर्षीय पुरुष को 6 साल की जेल
केरल में 62 वर्षीय व्यक्ति ने छह साल पहले नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया। अदालत ने उसे छह साल की जेल और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया।
केरल की एक अदालत ने शुक्रवार को 62 वर्षीय व्यक्ति को लगभग छह साल पहले पेरम्ब्रा के पास एक शादी हॉल में कक्षा दो की छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में छह साल की सख्त कैद की सजा सुनाई।
नडापुरम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज देवान के मेनन ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा के तहत यौन उत्पीड़न के अपराध में दोषी ठहराया और उसे Rs 10,000 जुर्माने के भुगतान का आदेश भी दिया। विशेष लोक अभियोजक मनोज अरोर ने बताया कि अदालत ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद यह सजा सुनाई।
प्रोसेक्यूटर के अनुसार, घटना 17 अप्रैल 2019 को पेरम्ब्रा के पास स्थित एक शादी हॉल में हुई थी। आरोपी ने इस दौरान बच्ची के साथ आपत्तिजनक हरकत की, जिसके बाद पीड़िता के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
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अदालत की यह सजा बच्चों की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न के मामलों में तेजी से न्याय देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई समाज में संदेश देती है कि नाबालिगों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि समाज और परिवारों को बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना होगा और सभी कानूनी उपायों का पालन करना आवश्यक है। आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया गया और जेल भेजा गया।
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