×
 

राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी के बाद लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच का रास्ता साफ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने संबंधी विनियमन को मंजूरी दी। इससे दूरदराज क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच आसान होगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने संबंधी विनियमन को मंजूरी दे दी है। इससे केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को उच्च न्यायालय से जुड़ी न्यायिक सुविधाएं अपने क्षेत्र के करीब मिल सकेंगी। राष्ट्रपति ने 27 अगस्त 2026 को ‘लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की बेंच की बैठक संबंधी विनियमन, 2026’ जारी किया और उसी दिन इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

कानून एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी इस विनियमन का उद्देश्य भौगोलिक रूप से दुर्गम लद्दाख में उच्च न्यायिक सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाना है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल के निर्णय के सात दिनों के भीतर अधिसूचना जारी कर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।

20 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में हाईकोर्ट की बेंच की बैठकें आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सक्सेना ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए इसे लद्दाख के लिए ऐतिहासिक कदम बताया।

और पढ़ें: वायरल ‘वी आर जेन जेड’ वीडियो पर युवती ने भारतीय सेना से मांगी माफी

उन्होंने कहा कि लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्र में न्याय तक पहुंच भौतिक पहुंच से जुड़ी है। हाईकोर्ट की कार्यवाही लद्दाख में होने से लोगों को जम्मू या श्रीनगर जाने में लगने वाला समय और खर्च कम होगा। इससे आम नागरिकों, वादकारियों, वकीलों और अन्य हितधारकों को संवैधानिक तथा कानूनी उपचार अपने क्षेत्र के करीब मिल सकेगा।

विनियमन के अनुसार, साझा हाईकोर्ट की मुख्य पीठ अपने मौजूदा स्थान पर बनी रहेगी। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश लद्दाख के अन्य स्थानों पर भी पीठ की बैठकें आयोजित कर सकते हैं, जिसके लिए लद्दाख के उपराज्यपाल की मंजूरी आवश्यक होगी। मुख्य न्यायाधीश आवश्यकता के अनुसार लद्दाख से जुड़े किसी मामले की सुनवाई जम्मू या श्रीनगर में भी कराने का निर्देश दे सकते हैं।

यह विनियमन पूरे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होगा और आधिकारिक राजपत्र में प्रशासक की अधिसूचना के जरिए तय तारीख से प्रभावी होगा।

और पढ़ें: लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित होगी, अमित शाह ने किया ऐलान

 
 
 
Gallery Gallery Videos Videos Share on WhatsApp Share