जमीन के बदले नौकरी घोटाला: आरोपी भोला यादव ने सीबीआई गवाह को अतिरिक्त आरोपी बनाने की मांग की
जमीन के बदले नौकरी मामले में आरोपी भोला यादव ने अदालत में याचिका दायर कर सीबीआई के एक गवाह को अतिरिक्त आरोपी के रूप में तलब करने की मांग की।
जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरोपी भोला यादव ने अदालत का रुख करते हुए सीबीआई के एक गवाह को अतिरिक्त आरोपी के तौर पर तलब करने की मांग की है। यादव की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया है कि मामले से जुड़े तथ्यों को देखते हुए संबंधित गवाह की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का आरोप है कि रेलवे में कुछ उम्मीदवारों को नौकरी देने के बदले आरोपियों के पक्ष में जमीन का हस्तांतरण कराया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार, इन उम्मीदवारों को रेलवे में नियुक्तियां तत्कालीन रेल मंत्री के निर्देश पर संबंधित महाप्रबंधकों के माध्यम से दी गई थीं।
सीबीआई का आरोप है कि नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों या उनके परिवारों ने इसके बदले अपनी जमीन आरोपियों या उनसे जुड़े लोगों को हस्तांतरित की। जांच एजेंसी ने इस प्रक्रिया को कथित तौर पर जमीन के बदले नौकरी देने की व्यवस्था का हिस्सा बताया है।
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मामले में भोला यादव समेत कई लोगों पर आरोप हैं। यादव की नई याचिका में सीबीआई के गवाह को अतिरिक्त आरोपी के रूप में अदालत के सामने पेश करने की मांग की गई है। उनका पक्ष है कि संबंधित व्यक्ति की भूमिका और मामले में उसकी कथित संलिप्तता की भी न्यायिक स्तर पर जांच होनी चाहिए।
यह मामला रेलवे में कथित अनियमित नियुक्तियों और जमीन के हस्तांतरण से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने जांच के दौरान कई दस्तावेजों और लेन-देन से संबंधित तथ्यों को अपने आरोपों का आधार बनाया है।
अदालत अब भोला यादव की याचिका पर सुनवाई करेगी और यह तय करेगी कि सीबीआई के संबंधित गवाह को मामले में अतिरिक्त आरोपी के रूप में तलब करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं। मामले की आगे की कार्यवाही अदालत के निर्णय पर निर्भर करेगी।
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