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जुबिन गर्ग मौत मामले में वकीलों से कहा गया, आरोपी का प्रतिनिधित्व न करें

असम पुलिस ने जुबिन गर्ग मौत मामले में वकीलों से कहा कि वे आरोपी का प्रतिनिधित्व न करें। CID ने घटनाओं से जुड़े लोगों को 10 दिनों में पेश होने के नोटिस जारी किए।

असम पुलिस की अपराध जांच विभाग (CID) ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे जुबिन गर्ग की मौत से जुड़े मामलों में आरोपी का प्रतिनिधित्व न करें। CID ने उन लोगों को नोटिस जारी किए हैं, जो इस घटनाक्रम से जुड़े थे या जो इसके बारे में जानकारी रखते थे। इन नोटिसों के अनुसार, सभी को 10 दिनों के भीतर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा गया है।

यह कदम असम पुलिस की ओर से मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। CID का मानना है कि मामले में शामिल कुछ व्यक्तियों द्वारा मामले को प्रभावित करने या आरोपी पक्ष का समर्थन करने की संभावना है, इसलिए वकीलों से यह आग्रह किया गया कि वे किसी आरोपी का प्रतिनिधित्व करने से परहेज करें।

अधिकारियों ने बताया कि नोटिस प्राप्त करने वाले लोगों को अदालत और CID के सामने घटना के तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए बुलाया गया है। इससे मामले की जांच में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित होगी। CID ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति नोटिस का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का कदम मामले की गंभीरता को दर्शाता है और न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी तरह की हेरफेर को रोकने में मदद करेगा। जुबिन गर्ग की मौत ने असम में एक संवेदनशील मुद्दा खड़ा किया है और सभी संबंधित पक्षों से अपेक्षा की जा रही है कि वे जांच में सहयोग करेंगे।

मामले की जांच जारी है, और असम पुलिस का लक्ष्य है कि वास्तविक तथ्यों का पता लगाया जाए और दोषियों को उचित कानूनी कार्रवाई के तहत लाया जाए।

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