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महाराष्ट्र में 1 अगस्त से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी होगा डोमिसाइल प्रमाण पत्र, बाइक टैक्सी नियमों का भी ऐलान

महाराष्ट्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डोमिसाइल प्रमाण पत्र अनिवार्य करने की घोषणा की है। राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए नए नियम भी लागू होंगे।

महाराष्ट्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। अब राज्य में 1 अगस्त 2026 से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों को डोमिसाइल प्रमाण पत्र (निवास प्रमाण पत्र) जमा करना अनिवार्य होगा। सरकार ने यह कदम ड्राइविंग लाइसेंस व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया है।

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मंगलवार को विधानसभा में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए नियमों का प्रस्ताव पहले ही कानून एवं न्याय विभाग को मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। आवश्यक अनुमति मिलने के बाद इन्हें लागू कर दिया जाएगा।

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक दिलीप लांडे के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री सरनाईक ने राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर भी सरकार की योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति बाइक टैक्सी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन सरकार इस क्षेत्र को कानूनी ढांचे के तहत लाने की तैयारी कर रही है।

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प्रस्तावित नियमों के अनुसार, बाइक टैक्सी संचालकों को सरकार को प्रतिदिन 5 रुपये शुल्क देना होगा। इसके अलावा हर यात्रा से 2 रुपये ड्राइवर कल्याण निधि में जमा किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, राजस्व बढ़ाना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।

मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम, 2025 के तहत महिलाओं, छात्रों और नाबालिग यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। हर बाइक टैक्सी चालक के पास मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध ड्राइविंग लाइसेंस और महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार सार्वजनिक सेवा वाहन बैज होना जरूरी होगा। बैज जारी होने से पहले चालक का पुलिस सत्यापन भी किया जाएगा।

प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट किया कि निजी मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल यात्रियों को ले जाने के लिए बिना आधिकारिक अनुमति नहीं किया जा सकेगा। हालांकि राज्य परिवहन प्राधिकरण ने मुंबई महानगर क्षेत्र में सेवाओं के लिए कुछ कंपनियों को 30 दिन के अस्थायी लाइसेंस जारी किए हैं।

इनमें उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, रैपिडो संचालक रोप्पेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और ओला संचालित करने वाली एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इन कंपनियों को एक महीने के भीतर सभी निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी।

सरकार ने अवैध बाइक टैक्सी संचालन के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी विवरण दिया। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच 814 बिना परमिट चल रहे वाहनों की पहचान की गई। इनमें से 151 वाहन जब्त किए गए, 14 प्राथमिकी दर्ज हुईं और 16.25 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

वहीं अप्रैल से मई 2026 के बीच 211 वाहनों पर कार्रवाई की गई, जिनमें 66 वाहन जब्त हुए और 2.31 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया।

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