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मालेगांव ब्लास्ट पीड़ितों की अपील पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी आरोपियों, NIA और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट पीड़ितों की अपील पर सात बरी आरोपियों, NIA और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालेगांव बम धमाकों के पीड़ितों की अपील पर अहम कदम उठाते हुए सात बरी आरोपियों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इन सभी पक्षों से पीड़ित परिवारों द्वारा दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।

यह मामला 2006 के मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ा है, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। इस मामले में विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में सात आरोपियों को बरी कर दिया था। हालांकि, पीड़ित परिवारों ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विशेष अदालत का फैसला न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और कई अहम सबूतों की अनदेखी की गई है। उन्होंने मांग की है कि मामले की दोबारा समीक्षा हो और दोषियों को सजा दिलाई जाए।

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हाईकोर्ट ने NIA और महाराष्ट्र सरकार से भी यह स्पष्ट करने को कहा है कि उन्होंने आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील क्यों नहीं की। अदालत ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना न्याय व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस संबंध में सभी पक्षों को जवाब देना होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट की यह कार्यवाही मालेगांव ब्लास्ट केस में नई कानूनी दिशा खोल सकती है और पीड़ित परिवारों की न्याय की लड़ाई को मजबूती दे सकती है।

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