मर्डर केस में व्यक्ति को उम्रकैद की सजा
विजयवाड़ा में लोको पायलट की हत्या करने वाले देव कुमार को शुक्रवार को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी ने पीड़ित से 750 रुपये छीन लिए थे।
रेलवे स्टेशन के पास 10 अक्टूबर 2024 को हुई लोको पायलट की हत्या के मामले में अदालत ने शुक्रवार को मिस्त्री देव कुमार (30) को उम्रकैद की सजा सुनाई।
GRP CI जे.वी. रमणा ने बताया कि आरोपी ने पीड़ित, लोको पायलट डी. एबिनाइज़र (52) को बुरी तरह पीटकर मार डाला और उसके जेब से ₹750 छीन लिए।
घटना उस समय हुई जब एबिनाइज़र सुबह लगभग 2 बजे अपनी ड्यूटी पर विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन आने के लिए स्टेशन यार्ड के पास एफ-कैबिन के पास से गुजर रहे थे। देव कुमार ने उन्हें रोककर पैसे की मांग की। जब पीड़ित ने विरोध किया, तो आरोपी ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया।
और पढ़ें: हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को POCSO अधिनियम की जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्यों और GRP की जांच रिपोर्टों को ध्यान में रखा। पीड़ित के परिजनों की गवाही और घटनास्थल से प्राप्त सबूतों के आधार पर देव कुमार को दोषी ठहराया गया।
सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने कहा कि यह कदम न्याय दिलाने और भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने का संदेश है। इस मामले ने स्थानीय समुदाय में काफी चिंता और भय पैदा किया था।
अदालत के आदेश में कहा गया कि आरोपी को अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत भी दंड का सामना करना होगा।
इस घटना ने सुरक्षा और रेलवे कर्मियों की सुरक्षा की अहमियत पर ध्यान आकर्षित किया।
और पढ़ें: SPMVV में स्नातक समारोह में डीआरडीओ वैज्ञानिक को सम्मानित किया जाएगा