मणिपुर ने घातक रसायन वाले दो खांसी की दवाओं पर लगाया प्रतिबंध
मणिपुर सरकार ने डाइएथिलीन ग्लाइकोल जैसे जहरीले रसायन वाली दो खांसी की दवाओं पर प्रतिबंध लगाया और लोगों को इनके उपयोग से बचने की चेतावनी दी।
मणिपुर सरकार ने राज्य में उपलब्ध दो खांसी की सिरप ब्रांड्स पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इन दवाओं में ‘डाइएथिलीन ग्लाइकोल (Diethylene Glycol)’ नामक एक अत्यंत विषैला रसायन पाया गया है, जो मानव शरीर के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। मणिपुर की ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (Drugs Control Administration) ने इस संबंध में एक जन चेतावनी (Public Alert) जारी करते हुए उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से इन सिरपों की खरीद और उपयोग से बचने की अपील की है।
जांच में पाया गया कि प्रतिबंधित दवाओं में डाइएथिलीन ग्लाइकोल की मौजूदगी अनुमेय सीमा से कई गुना अधिक थी। यह रसायन गुर्दों (किडनी), यकृत (लिवर) और तंत्रिका तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके सेवन से उल्टी, सिरदर्द, सांस लेने में तकलीफ, कोमा और यहां तक कि मौत तक हो सकती है।
ड्रग्स कंट्रोल अधिकारियों ने बताया कि नमूनों की जांच केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला में की गई, जहां इन्हें मिलावटी और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित किया गया। प्रशासन ने सभी दवा दुकानों को आदेश दिया है कि वे इन सिरपों के स्टॉक को तुरंत जब्त करें और स्वास्थ्य विभाग को इसकी रिपोर्ट दें।
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मणिपुर सरकार ने केंद्र सरकार और अन्य राज्यों को भी सतर्क किया है ताकि इन खतरनाक सिरपों का वितरण देश के अन्य हिस्सों में न हो। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी से प्रमाणित दवाएं ही खरीदें और किसी भी संदिग्ध दवा की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें।
यह कदम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दवा उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
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