मेरठ ब्लू ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल दोषी, 14 अक्टूबर को सजा का ऐलान
मेरठ के ब्लू ड्रम हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान और साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत के हत्या का दोषी ठहराया। अदालत 14 अक्टूबर को सजा सुनाएगी।
मेरठ के चर्चित ‘ब्लू ड्रम’ हत्याकांड में अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में आरोपी मुस्कान और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया है। अदालत 14 अक्टूबर को दोनों की सजा का ऐलान करेगी। वर्ष 2025 में सामने आए इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था।
पुलिस जांच के अनुसार, 27 वर्षीय सौरभ राजपूत की हत्या की साजिश उसकी पत्नी मुस्कान और उसके कथित प्रेमी साहिल ने मिलकर रची थी। आरोप है कि 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने सौरभ को नींद की गोलियां दीं और इसके बाद साहिल को बुलाया। दोनों ने कथित तौर पर उसकी हत्या की और शव के टुकड़े कर उन्हें एक ड्रम में डाल दिया। सबूत छिपाने के लिए ड्रम में सीमेंट भर दिया गया।
घटना के बाद दोनों के हिमाचल प्रदेश जाने की बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक, उन्होंने कसोल में होटल में खुद को पति-पत्नी बताकर कमरा लिया और कुछ दिनों तक वहां रहे। इसके बाद दोनों मेरठ लौटे।
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4 मार्च को मुस्कान ने अपनी बेटी पिहू को मायके भेज दिया था। इसके बाद दोनों के शिमला और मनाली जाने की भी जानकारी सामने आई। 18 मार्च को सौरभ के भाई बबलू ने ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर किराए के मकान से सीमेंट से भरा नीला ड्रम बरामद किया, जिसमें सौरभ के शव के अवशेष मिले।
19 मार्च को दोनों को अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान साहिल के साथ अदालत परिसर में मारपीट भी हुई। जुलाई 2025 में मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में शुरू हुई। मुकदमे के दौरान 126 सुनवाई हुईं और 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
सौरभ और मुस्कान ने 2016 में प्रेम विवाह किया था। पुलिस जांच के अनुसार, मुस्कान ने 2019 में अपने पुराने परिचित साहिल से दोबारा संपर्क किया था। अदालत के दोषसिद्धि के बाद अब सभी की नजरें 14 अक्टूबर को होने वाली सजा की सुनवाई पर हैं।
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