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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर, अरुणाचल और नागालैंड में AFSPA छह महीने के लिए बढ़ाई

केंद्र ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के संवेदनशील हिस्सों में AFSPA अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया। मणिपुर में पांच घाटी जिलों के 13 पुलिस थानों को छोड़कर लागू रहेगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बलों विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया है। यह आदेश उन क्षेत्रों में लागू रहेगा, जहां सुरक्षा स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है।

मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा की घटनाओं के कारण सुरक्षा स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस राज्य में AFSPA पूरे राज्य में लागू रहेगा, सिवाय उन 13 पुलिस थानों के क्षेत्रों के, जो पांच घाटी जिलों में स्थित हैं। इन क्षेत्रों में हाल की घटनाओं और स्थानीय सुरक्षा स्थिति का ध्यान रखते हुए AFSPA के दायरे में कुछ बदलाव किए गए हैं।

अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी AFSPA को छह महीने और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इन राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस अधिनियम को लागू रखना आवश्यक माना गया है। AFSPA सुरक्षा बलों को संवेदनशील क्षेत्रों में कार्रवाई करने के विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिससे गंभीर हिंसा और अलगाववाद की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके।

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विशेषज्ञों का मानना है कि AFSPA के विस्तार से सुरक्षा बलों को संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। हालांकि, इस अधिनियम को लेकर मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रभाव को लेकर समय-समय पर चर्चा और आलोचना भी होती रही है।

केंद्र सरकार ने यह निर्णय उन क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है, ताकि नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित हो और जातीय और राजनीतिक संघर्षों को नियंत्रित किया जा सके।

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