आईजी बनने के लिए IPS अधिकारियों के लिए दो साल की केंद्रीय तैनाती अनिवार्य, गृह मंत्रालय का आदेश
गृह मंत्रालय ने 2011 बैच से IPS अधिकारियों के लिए IG पद पर नियुक्ति से पहले SP/DIG स्तर पर कम से कम दो साल की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनिवार्य कर दी है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के लिए एक नया पात्रता मानदंड लागू किया है। इसके तहत अब केंद्र सरकार में इंस्पेक्टर जनरल (IG) या समकक्ष पद पर नियुक्ति (एम्पैनलमेंट) के लिए IPS अधिकारियों को अधीक्षक पुलिस (SP) या उप महानिरीक्षक (DIG) स्तर पर कम से कम दो वर्ष की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पूरी करनी होगी।
यह नया नियम 2011 बैच और उसके बाद नियुक्त हुए IPS अधिकारियों पर लागू होगा। गृह मंत्रालय द्वारा 28 जनवरी 2026 को जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि इस बदलाव का उद्देश्य वरिष्ठ नेतृत्व पदों के लिए अधिकारियों को ठोस केंद्रीय स्तर का अनुभव प्रदान करना है। मंत्रालय का मानना है कि इससे राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए एक अधिक सक्षम और अनुभवी कैडर तैयार होगा।
अधिकारियों के अनुसार, यह कदम उन कमियों को दूर करने के लिए उठाया गया है, जिनके कारण कई वरिष्ठ पदों के दावेदारों के पास केंद्र में काम करने का पर्याप्त अनुभव नहीं होता था। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के माध्यम से अधिकारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), खुफिया एजेंसियों और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संस्थानों में व्यावहारिक अनुभव हासिल कर सकेंगे।
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यह आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेज दिया गया है, ताकि IPS अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जा सके। इसके अलावा, पुलिस महानिदेशकों (DGP), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और गृह मंत्रालय के विभिन्न विभागों को भी इसकी प्रति भेजी गई है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) इसे IPS की आधिकारिक वेबसाइट के “व्हाट्स न्यू” सेक्शन में अपलोड करेगा।
गौरतलब है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के लिए पहले से ही ऐसा ही नियम लागू है, जबकि IPS में अब तक IG स्तर के लिए यह अनिवार्यता नहीं थी। नए आदेश से IPS और IAS के बीच केंद्रीय अनुभव को लेकर समानता लाई गई है।
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