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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिक्षक की निलंबन पर लगाई रोक

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिक्षक के निलंबन पर रोक लगाई, वीडियो साझा करने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से तथ्यात्मक आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक शिक्षक के निलंबन पर रोक लगा दी है। शिक्षक पर यह कार्रवाई एक वीडियो साझा करने के आरोप में की गई थी, जो लोकप्रिय कार्यक्रम (LP) से संबंधित था।

एकल पीठ के न्यायाधीश आशीष श्रोती ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि निलंबन आदेश जल्दबाजी में और कथित रूप से एक विधायक के दबाव में पारित किया गया था। न्यायाधीश ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि वे इस मामले में तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लें।

न्यायालय ने यह भी कहा कि शिक्षक के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और किसी भी कार्रवाई में उचित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। कोर्ट ने यह मामला इसलिए गंभीरता से लिया क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में निष्पक्ष और पारदर्शी निर्णय लेना आवश्यक है।

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शिक्षक ने अपने पक्ष में अदालत का दरवाजा खटखटाया था और उच्च न्यायालय ने उनका पक्ष मानते हुए निलंबन पर तत्काल रोक लगा दी। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करते समय केवल राजनीतिक दबाव के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता।

इस मामले में न्यायालय का यह आदेश शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन के लिए एक उदाहरण है कि सभी निर्णय कानूनी प्रक्रिया और तथ्यात्मक आधार पर लिए जाएँ। जिला शिक्षा अधिकारी अब शिक्षक के मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष निर्णय लेंगे।

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