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1 नवंबर से बैंक खातों और लॉकरों में एक से अधिक नामांकित व्यक्ति रखने की सुविधा

1 नवंबर से बैंक खातों, लॉकरों और सुरक्षित वस्तुओं में चार तक नामांकित व्यक्ति रखने की सुविधा मिलेगी, जिससे दावा निपटान में पारदर्शिता और सुगमता बढ़ेगी।

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार (23 अक्टूबर 2025) को घोषणा की कि बैंकिंग क़ानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। यह प्रावधान बैंक खातों, सुरक्षित रखी गई वस्तुओं और लॉकर की सामग्री के नामांकन से जुड़े हैं।

अधिनियम, जिसे 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था, में कुल 19 संशोधन शामिल हैं, जो पांच प्रमुख कानूनों — भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, और बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं 1980 — से संबंधित हैं।

मंत्रालय के अनुसार, धारा 10, 11, 12 और 13 के प्रावधान 1 नवंबर से प्रभावी होंगे। इन प्रावधानों के तहत ग्राहक अब अपने खातों या लॉकरों में चार तक नामांकित व्यक्ति (nominees) रख सकेंगे। ये नामांकित व्यक्ति एक साथ या क्रमिक रूप से चुने जा सकते हैं।

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जमा कर्ता प्रत्येक नामांकित व्यक्ति के लिए हिस्सेदारी (प्रतिशत) निर्धारित कर सकते हैं, जिससे कुल 100% सुनिश्चित होगा और दावे के निपटारे में पारदर्शिता बनी रहेगी। लॉकर और सुरक्षित वस्तुओं के लिए केवल क्रमिक नामांकन की अनुमति दी गई है, ताकि प्राथमिक नामांकित व्यक्ति के निधन पर अगला नामांकन स्वतः प्रभावी हो सके।

नए नियमों से बैंकिंग व्यवस्था में समानता, पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी तथा जमा कर्ताओं को अपनी पसंद के अनुसार नामांकन करने की सुविधा मिलेगी।

इसके साथ ही, सरकार जल्द ही बैंकिंग कंपनियों (नामांकन) नियम, 2025 अधिसूचित करेगी, जिसमें बहु-नामांकन के लिए प्रक्रिया और फॉर्म निर्धारित किए जाएंगे। यह कदम बैंकिंग क्षेत्र में शासन मानकों को मजबूत करने और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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