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मुंबई अदालत ने रश्मि सलूजा को जमानत दी, विदेश यात्रा के लिए लेनी होगी अनुमति

मुंबई अदालत ने रश्मि सलूजा को केयर हेल्थ इंश्योरेंस के ईएसओपी मामले में जमानत दी। विदेश यात्रा के लिए अदालत की अनुमति अनिवार्य होगी और जांच जारी रहेगी।

मुंबई की एक अदालत ने रिलिगेयर एंटरप्राइजेज की पूर्व चेयरपर्सन डॉ. रश्मि सलूजा को केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में जमानत प्रदान कर दी है। यह मामला कंपनी के कर्मचारियों को दिए गए एंप्लॉयी स्टॉक ऑप्शन प्लान (ईएसओपी) में कथित गड़बड़ियों से संबंधित है।

अदालत ने जमानत देते समय कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि रश्मि सलूजा बिना अदालत की अनुमति के विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगी। इसके अलावा, उन्हें जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा और आवश्यकता पड़ने पर पूछताछ के लिए उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

यह मामला तब सामने आया था जब केयर हेल्थ इंश्योरेंस में ईएसओपी आवंटन प्रक्रिया को लेकर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। जांच के दौरान यह आरोप सामने आए कि कंपनी के कुछ निर्णयों में पारदर्शिता की कमी थी, जिससे वित्तीय लाभ के गलत उपयोग की संभावना बनी।

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रश्मि सलूजा ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप आधारहीन हैं। उनके वकीलों ने अदालत में तर्क दिया कि वह जांच में सहयोग कर रही हैं और उन्हें हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह माना कि फिलहाल जांच प्रारंभिक चरण में है और आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, लेकिन जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कुछ प्रतिबंध जरूरी हैं।

इस फैसले के बाद मामले की आगे की जांच जारी रहेगी और जांच एजेंसियां सभी वित्तीय दस्तावेजों और लेन-देन की विस्तृत जांच करेंगी।

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