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बारुईपुर नाबालिग दुष्कर्म-हत्या मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने बंगाल डीजीपी से मांगी एक सप्ताह में रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग ने बारुईपुर नाबालिग दुष्कर्म-हत्या मामले में पश्चिम बंगाल के डीजीपी से एक सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। हिंसा और जांच की प्रगति भी रिपोर्ट में शामिल होगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक सिद्ध नाथ गुप्ता से एक सप्ताह के भीतर विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है।

आयोग ने जारी बयान में कहा कि रिपोर्ट में इस जघन्य अपराध से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी दी जाए। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) की उपयुक्त धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने, कथित दुष्कर्म और हत्या में शामिल सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी तथा जांच की वर्तमान स्थिति का पूरा विवरण शामिल होना चाहिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि रिपोर्ट केवल दुष्कर्म और हत्या तक सीमित नहीं होगी। आयोग ने घटना के बाद क्षेत्र में भड़की हिंसा पर भी विस्तृत जानकारी मांगी है। बयान के अनुसार, इस दौरान एक व्यक्ति की कथित संलिप्तता के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी, जबकि केंद्रीय बलों के जवानों पर हमला किया गया और पुलिस के कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया।

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आयोग ने राज्य पुलिस से यह भी पूछा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और हिंसा पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए। साथ ही दोषियों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई और भविष्य की रणनीति की भी जानकारी देने को कहा गया है।

एनसीडब्ल्यू ने जोर देकर कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामलों में त्वरित और निष्पक्ष जांच आवश्यक है। आयोग ने उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल पुलिस निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट सौंपेगी, जिससे मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़िता को न्याय दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

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