बच्चों के पासपोर्ट की वैधता से लेकर फीस बढ़ोतरी तक, जानिए केंद्र के नए पासपोर्ट नियमों में क्या बदला
केंद्र ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव करते हुए बच्चों की वैधता अवधि तय की और विभिन्न सेवाओं की फीस बढ़ाई। आठ वर्ष से कम बच्चों व वरिष्ठ नागरिकों को छूट मिलेगी।
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। मंत्रालय ने 15 सितंबर को राजपत्र में पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए, जो प्रकाशन के साथ ही लागू हो गए। नए नियमों में बच्चों के पासपोर्ट की वैधता और विभिन्न सेवाओं की फीस से जुड़े प्रावधान बदले गए हैं।
संशोधित नियमों के अनुसार, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जारी किया गया 36 पन्नों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से पांच साल तक या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी करने तक वैध रहेगा। इनमें से जो भी अवधि पहले समाप्त होगी, वही पासपोर्ट की वैधता मानी जाएगी।
नियम 8(1) में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत पासपोर्ट के लिए सभी प्रकार के आवेदन पर शुल्क अब पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची-4 में निर्धारित संशोधित दरों के अनुसार लिया जाएगा। इन मूल नियमों में इससे पहले जून 2026 में बदलाव किया गया था।
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विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं की फीस में भी बढ़ोतरी की है, जो 1 जुलाई से लागू हुई। इसमें नया पासपोर्ट बनवाना, नवीनीकरण, तत्काल सेवा, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट का प्रतिस्थापन और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट यानी पीसीसी शामिल हैं।
संशोधित शुल्क के तहत वयस्कों के लिए सामान्य श्रेणी में 36 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गई है। 60 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये से बढ़कर 3,500 रुपये कर दी गई है।
तत्काल सेवा में 36 पन्नों के पासपोर्ट के लिए 3,500 रुपये के बजाय 5,000 रुपये और 60 पन्नों के लिए 4,000 रुपये के बजाय 6,000 रुपये देने होंगे। तत्काल में 60 पन्नों वाले पासपोर्ट को बदलने की फीस 5,500 रुपये से बढ़कर 8,500 रुपये हो गई है।
नाबालिगों के लिए सामान्य श्रेणी में 36 पन्नों वाले नए या दोबारा जारी पासपोर्ट की फीस 1,000 रुपये से बढ़कर 1,750 रुपये और तत्काल सेवा की फीस 3,000 रुपये हो गई है।
आठ वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। हालांकि, यह छूट दोबारा पासपोर्ट जारी कराने के मामलों में लागू नहीं होगी।
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