पाकिस्तान हाईकोर्ट का आदेश: भारतीय सिख महिला को परेशान करना बंद करे पुलिस
लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि भारतीय सिख महिला सरबजीत कौर को परेशान न किया जाए। कौर ने पाकिस्तान पहुंचकर इस्लाम कबूल किया और स्थानीय युवक से शादी की।
पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुलिस को आदेश दिया कि वे एक भारतीय सिख महिला को परेशान करना बंद करें, जिसने इस्लाम कबूल कर एक स्थानीय मुस्लिम युवक से शादी कर ली है। यह मामला दोनों देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
48 वर्षीय सरबजीत कौर उन 2,000 सिख श्रद्धालुओं में शामिल थीं, जो इस महीने की शुरुआत में गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान गई थीं। पाकिस्तान पहुंचने के एक दिन बाद, 5 नवंबर को, उन्होंने पंजाब के शेखुपुरा जिले के नासिर हुसैन से शादी कर ली, जिनसे उनकी मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी।
शादी के बाद स्थानीय पुलिस ने उनसे कई बार पूछताछ की, जिसके बाद महिला ने अदालत में याचिका दायर कर सुरक्षा और उत्पीड़न से राहत की मांग की। कौर ने बताया कि वह अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म में शामिल हुईं और नासिर हुसैन से निकाह किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की लगातार पूछताछ और दबाव से वह और उनका पति मानसिक तनाव में हैं।
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अदालत ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया कि वह दंपति को परेशान न करे और मामले में कानून के दायरे में रहते हुए ही कार्रवाई करे। लाहौर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि कौर ने 4 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचने के अगले ही दिन नासिर हुसैन से शादी की थी।
यह मामला दोनों देशों के नागरिकों के बीच सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है, जहां कई लोग महिला की सुरक्षा और उसकी पसंद की स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं।
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