पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 9 मई हिंसा मामलों में जमानत दी
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई हिंसा मामलों में इमरान खान को अंतरिम जमानत दी। तीन सदस्यीय पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर यह फैसला सुनाया।
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 9 मई हिंसा मामलों में जमानत दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। इस दौरान इमरान खान के वकील सलमान सफदर और पंजाब सरकार की ओर से विशेष अभियोजक जुल्फिकार नक़वी ने अदालत के समक्ष अपने-अपने तर्क रखे।
सुनवाई के बाद अदालत ने इमरान खान को राहत देते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें जमानत दी जाती है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह जमानत अस्थायी है और मामले की विस्तृत जांच व कानूनी कार्यवाही आगे जारी रहेगी।
यह मामला 9 मई 2023 को हुई हिंसा से जुड़ा है, जब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़क उठी थी। प्रदर्शनकारियों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप लगे थे। इन घटनाओं के सिलसिले में इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे।
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इमरान खान की ओर से दलील दी गई कि वे राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हो रहे हैं और उनके खिलाफ दर्ज मामले बेबुनियाद हैं। वहीं, सरकार की ओर से कहा गया कि हिंसा में इमरान खान के उकसावे की भूमिका की जांच जरूरी है।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम जमानत प्रदान की। अब आगे की सुनवाई में इस मामले का विस्तृत परीक्षण होगा।
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