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दिल्ली न्यूज़ : पत्रकार परांजॉय गुप्ता ठाकुरता ने अडानी एंटरप्राइजेज के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी

परांजॉय गुप्ता ठाकुरता ने अडानी एंटरप्राइजेज पर मानहानक रिपोर्टों को रोकने वाले दिल्ली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। एडिटर्स गिल्ड ने प्रेस स्वतंत्रता पर चिंता जताई।

दिल्ली में पत्रकार परांजॉय गुप्ता ठाकुरता ने अडानी एंटरप्राइजेज के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री से संबंधित दिल्ली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। यह मामला तब सामने आया जब अदालत ने नौ पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं को अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) के खिलाफ “असत्यापित, अस्थिर और स्पष्ट रूप से मानहानिकारक” रिपोर्ट प्रकाशित करने या फैलाने से रोकने का आदेश दिया।

इस आदेश के खिलाफ सुनवाई वर्तमान में चल रही है और अदालत ने सभी पक्षों से तर्क और प्रमाण पेश करने को कहा है। परांजॉय गुप्ता ठाकुरता ने अदालत में दावा किया है कि यह आदेश प्रेस की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने तर्क दिया कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग और सार्वजनिक हित में जानकारी साझा करने का अधिकार है, और बिना स्पष्ट जांच के किसी भी तरह की पाबंदी लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।

इसी बीच, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस आदेश पर “गहरी चिंता” व्यक्त की है। संगठन ने कहा कि मीडिया संस्थाओं और पत्रकारों पर ऐसी पाबंदियों से स्वतंत्र पत्रकारिता कमजोर हो सकती है और जनता तक निष्पक्ष सूचना पहुंचाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। एडिटर्स गिल्ड ने अदालत से अपील की है कि पत्रकारों की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

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विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला भारतीय मीडिया की स्वतंत्रता और कॉर्पोरेट मामलों में पारदर्शिता के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती को दर्शाता है। अदालत के निर्णय से भविष्य में पत्रकारिता और कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

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