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संसद ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पारित किया, सभी प्रकार के मनी गेम्स पर प्रतिबंध

संसद ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पारित किया, जो सभी मनी गेम्स और उनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाएगा तथा बैंकों व वित्तीय संस्थानों को इनके लेन-देन से रोकने का प्रावधान करेगा।

संसद ने ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त कार्रवाई करते हुए वह विधेयक पारित कर दिया है, जिसके तहत सभी प्रकार के मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस विधेयक में न केवल इन खेलों को अवैध घोषित करने का प्रावधान है, बल्कि इनके विज्ञापनों पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव शामिल है।

विधेयक के अनुसार, कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था अब ऐसे ऑनलाइन खेलों के लिए लेन-देन की सुविधा प्रदान नहीं कर सकेगी। इसका अर्थ है कि इन खेलों से जुड़े किसी भी वित्तीय लेन-देन को सीधे तौर पर अवैध माना जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य युवाओं को वित्तीय नुकसान, लत और धोखाधड़ी जैसी समस्याओं से बचाना है।

विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी माध्यम—चाहे मोबाइल एप हो या वेबसाइट—पर चलने वाले मनी गेम्स को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाएगा। साथ ही, यदि कोई कंपनी या व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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केंद्रीय मंत्री ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि यह कानून न केवल आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाएगा, बल्कि परिवारों को भी उन जोखिमों से बचाएगा, जो इस तरह के खेलों के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला देश में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के ढांचे को पूरी तरह बदल सकता है और वैध तथा अवैध खेलों के बीच स्पष्ट रेखा खींच सकता है।

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