14 साल बाद महंगा हुआ पासपोर्ट, 1 जुलाई से लागू होंगी नई फीस, जानें सामान्य और तत्काल शुल्क
केंद्र सरकार ने 14 साल बाद पासपोर्ट शुल्क बढ़ा दिया है। 1 जुलाई से नई दरें लागू होंगी, जिनमें सामान्य, तत्काल और अन्य पासपोर्ट सेवाओं की फीस शामिल है।
देशभर में लाखों पासपोर्ट आवेदकों और विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों के लिए अहम खबर है। केंद्र सरकार ने लगभग 14 वर्षों बाद पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत नई शुल्क संरचना अधिसूचित कर दी है, जो 1 जुलाई से लागू होगी। यह पहली बड़ी शुल्क वृद्धि है, क्योंकि इससे पहले वर्ष 2012 में पासपोर्ट फीस में संशोधन किया गया था।
नई दरों के अनुसार, वयस्कों के लिए 36 पृष्ठों वाले सामान्य (नॉर्मल) पासपोर्ट या उसके पुनः जारी (री-इश्यू) कराने का शुल्क 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। वहीं, तत्काल (तत्काल) श्रेणी में यही शुल्क अब 3,500 रुपये की जगह 5,000 रुपये होगा।
इसी तरह, 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य श्रेणी का शुल्क 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया गया है। तत्काल सेवा के तहत इसके लिए अब 6,000 रुपये देने होंगे, जबकि पहले यह शुल्क 4,000 रुपये था।
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सरकार ने खोए, चोरी हुए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के प्रतिस्थापन शुल्क में भी वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के प्रतिस्थापन के लिए सामान्य श्रेणी में 5,000 रुपये और तत्काल में 7,500 रुपये देने होंगे। वहीं, 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के लिए यह शुल्क क्रमशः 6,000 रुपये और 8,500 रुपये होगा।
18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों के लिए 36 पृष्ठों वाले नए या पुनः जारी पासपोर्ट की फीस सामान्य श्रेणी में 1,750 रुपये और तत्काल में 4,250 रुपये तय की गई है। यदि किसी नाबालिग का पासपोर्ट खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे सामान्य श्रेणी में 4,250 रुपये और तत्काल श्रेणी में 6,750 रुपये का भुगतान करना होगा।
इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी), सरेंडर सर्टिफिकेट, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम सत्यापन और अन्य पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के शुल्क भी संशोधित किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई या उसके बाद जमा होने वाले सभी पासपोर्ट आवेदनों पर नई फीस लागू होगी, चाहे अपॉइंटमेंट पहले ही क्यों न बुक किया गया हो।