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कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में खान सर को राहत, पटना कोर्ट ने 3 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई

पटना कोर्ट ने कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में शिक्षक खान सर को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक 3 जुलाई तक बढ़ा दी। मामले की अगली सुनवाई भी उसी दिन होगी।

पटना की एक अदालत ने चर्चित शिक्षक फैसल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, को कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगली सुनवाई तक, यानी 3 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया।

यह मामला जून की शुरुआत में हुई उस घटना से जुड़ा है, जब कुछ असामाजिक तत्वों ने पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान में कथित रूप से तोड़फोड़ की थी। आरोप है कि इस दौरान संस्थान की सुरक्षा में तैनात गार्डों ने उपद्रवियों को रोकने के लिए फायरिंग की थी। इसी घटना के संबंध में दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) में फैसल खान का नाम भी शामिल किया गया था।

एफआईआर दर्ज होने के बाद खान सर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। 9 जून को अदालत ने उन्हें पहली बार अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद इस राहत को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया था। अब अदालत ने अगली सुनवाई तक यह संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है।

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मामले की जांच पुलिस द्वारा जारी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई और उसमें किसकी क्या भूमिका थी। दूसरी ओर, खान सर की ओर से अदालत में कहा गया कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और कानून का सम्मान करते हैं।

खान सर देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले लोकप्रिय शिक्षकों में शामिल हैं। उनके पढ़ाने के अनोखे अंदाज और सोशल मीडिया पर बड़ी लोकप्रियता के कारण यह मामला भी व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। तब तक अदालत के आदेश के अनुसार खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी।

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