राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयकर अधिनियम को दी मंजूरी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयकर अधिनियम, 2025 को मंजूरी दी। यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और कर ढांचे को सरल, पारदर्शी व करदाताओं के अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयकर अधिनियम, 2025 को मंजूरी दे दी है। यह नया अधिनियम अगले वित्तीय वर्ष से, यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इससे देश की कर प्रणाली में व्यापक बदलाव आने की संभावना है।
नए आयकर अधिनियम को हाल ही में संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के साथ ही यह कानून का रूप ले चुका है।
सरकार के अनुसार, आयकर अधिनियम, 2025 का उद्देश्य मौजूदा कर कानूनों को सरल, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। नए प्रावधानों के तहत व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट कर ढांचे में सुधार की उम्मीद की जा रही है। इससे कर चोरी पर अंकुश लगाने और कर संग्रह को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
और पढ़ें: वैश्विक प्रगति के लिए प्रवासन अनिवार्य है: नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन
विशेषज्ञों का मानना है कि यह अधिनियम निवेशकों के लिए स्पष्टता लाएगा और अनुपालन (कंप्लायंस) को आसान बनाएगा। इसके साथ ही डिजिटल टैक्स प्रशासन पर जोर देकर तकनीक के माध्यम से कर प्रक्रिया को और तेज़ और कुशल बनाने की योजना है।
नया कानून लागू होने से पहले सरकार इसके नियमों और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देगी, ताकि वित्तीय वर्ष 2026-27 से करदाता आसानी से नई व्यवस्था में बदलाव कर सकें।
और पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के घर पर एफबीआई की तलाशी