असम के कछार जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास लागू प्रतिबंधात्मक आदेश
असम के कछार जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास रात के समय आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है, सुरक्षा बनाए रखने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए।
असम के कछार जिले में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास प्रतिबंधात्मक आदेश (Prohibitory Orders) जारी किए गए हैं। प्रशासन ने यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया है और इसका उद्देश्य सीमा क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना बताया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के एक किलोमीटर के क्षेत्र में सूर्यास्त से सूर्योदय तक लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसका मतलब है कि रात के समय कोई भी व्यक्ति इस सीमा के नजदीक नहीं जा सकता और न ही किसी गतिविधि में शामिल हो सकता है।
अधिकारियों ने बताया कि इस कदम के पीछे अवैध गतिविधियों और सुरक्षा खतरों को रोकने का मकसद है। सीमा क्षेत्र में लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है और पुलिस तथा सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है।
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स्थानीय नागरिकों से अपील की गई है कि वे आदेश का पालन करें और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन न करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कछार जिले में यह आदेश ऐसे समय में लागू किया गया है जब सीमा क्षेत्र में संवेदनशील हालात बनाए रखने की आवश्यकता है। अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा, शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे।
सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम न केवल स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सीमा पर अवैध गतिविधियों और घुसपैठ को रोकने में भी मदद करेगा।
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