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2018 में अमित शाह पर मानहानिकारक बयान मामले में राहुल गांधी को झारखंड की अदालत से जमानत

2018 में अमित शाह पर मानहानिकारक बयान देने के मामले में राहुल गांधी को झारखंड की अदालत से जमानत मिली। मामला प्रताप कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिए गए कथित मानहानिकारक बयान के मामले में झारखंड की एक अदालत से जमानत मिल गई है। यह मामला एक व्यक्ति, प्रताप कुमार, द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने 2018 में चाईबासा में आयोजित एक रैली के दौरान अमित शाह के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणी की थी।

अदालत में पेशी के दौरान राहुल गांधी ने आरोपों से इनकार किया और अपने वकील के माध्यम से कहा कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राहुल गांधी को जमानत दे दी।

इस मामले में पहले ही कई सुनवाई हो चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे। आज की सुनवाई में वे स्वयं मौजूद थे और जमानत की अर्जी दाखिल की, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी।

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राहुल गांधी के खिलाफ देश के कई राज्यों में मानहानि से जुड़े कई मामले दर्ज हैं, जिनमें वे लगातार अदालतों में पेश हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसे भाजपा द्वारा विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का प्रयास बताया है।

झारखंड कांग्रेस नेताओं ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह न्याय की जीत है और राहुल गांधी सत्य के लिए लड़ते रहेंगे।

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