रेलवे कर्मचारी को तत्काल लोन का झांसा, दो गुना राशि की मांग कर ब्लैकमेल
रेलवे कर्मचारी को ऑनलाइन तत्काल लोन के दो गुना राशि की मांग कर धमकाया और ब्लैकमेल किया गया, पुलिस ने IT एक्ट की धारा 67A के तहत FIR दर्ज की।
केंद्रीय साइबर क्राइम पुलिस ने मंगलवार (21 अक्टूबर, 2025) को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की, जिन्होंने एक 40 वर्षीय रेलवे कर्मचारी को ऑनलाइन लिए गए तत्काल लोन के दो गुना राशि की मांग कर धमकाया और ब्लैकमेल किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कर्मचारी की मोर्फ की हुई तस्वीर का इस्तेमाल कर उसे परेशान किया और उसकी जान से खिलवाड़ करने की धमकी दी।
शिकायत के आधार पर, पुलिस ने IT एक्ट की धारा 67A (यौन रूप से स्पष्ट सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण) के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस समय आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है।
केंद्रीय साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे किसी भी तत्काल लोन ऐप का इस्तेमाल करने से पहले पूरी सावधानी बरतें। इन ऐप्स के माध्यम से होने वाले धोखाधड़ी और साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी कि ऑनलाइन लोन के झांसे में आने पर व्यक्ति गंभीर मानसिक और वित्तीय संकट में फंस सकता है।
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साइबर अपराध विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में लोगों को ऐप्स के उपयोग की शर्तों और सुरक्षा मानकों की पूरी जानकारी लेना चाहिए। किसी भी संदिग्ध लिंक या ईमेल पर क्लिक न करना चाहिए और यदि कोई ब्लैकमेल या धमकी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए।
रेलवे कर्मचारी के मामले ने एक बार फिर से इंटरनेट और डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते जोखिमों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। अधिकारियों का कहना है कि साइबर सुरक्षा जागरूकता और समय पर शिकायत दर्ज करना ऐसे मामलों से बचाव में मदद कर सकता है।