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दिल्ली: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बिहार विधायक राजू कुमार सिंह को हर्ष फायरिंग में महिला की मौत मामले में 4 साल की सजा सुनाई

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के विधायक राजू कुमार सिंह को 2018 में हर्ष फायरिंग से महिला की मौत मामले में 4 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई।

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने एक अहम फैसले में बिहार के साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या के मामले में चार साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला 31 दिसंबर 2018 की न्यू ईयर पार्टी से जुड़ा है, जो दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में आयोजित की गई थी। पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में गोली लगने से डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी।

कोर्ट ने सुनवाई के बाद विधायक को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी पाया और दो महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उन्हें अतिरिक्त तीन महीने की सजा भुगतनी होगी।

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सजा सुनाए जाने के दौरान विधायक के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल का व्यवहार अच्छा रहा है और उन्हें प्रोबेशन पर रिहाई दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राजू कुमार सिंह छह बार के विधायक हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है।

अदालत में विधायक ने भी अपने बचाव में कहा कि उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया और वह एक सामाजिक व्यक्ति हैं। उन्होंने बताया कि मृतक महिला उनके परिचित की पत्नी थीं और वह उन्हें “भाभी” कहकर संबोधित करते थे। उन्होंने अदालत से कम से कम सजा देने की अपील की।

अदालत ने हालांकि सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि हर्ष फायरिंग जैसी लापरवाही से हुई मौत गंभीर अपराध है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

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