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दिल्ली कोर्ट ने शिकोहपुर जमीन सौदे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत दी

दिल्ली की अदालत ने शिकोहपुर जमीन सौदे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत दी। अगली सुनवाई 18 मई को होगी।

दिल्ली की रॉज़ एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत दी। विशेष न्यायाधीश सुशांत चांगोटरा की अदालत ने वाड्रा को जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत देने के समय कोई अतिरिक्त शर्तें नहीं लगाई गई हैं। न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा, "मैं केवल जमानत बांड दाखिल करने के लिए कह रहा हूँ, किसी अन्य विचाराधीन बात के लिए नहीं।"

जमानत मिलने के बाद वाड्रा ने कहा कि उन्हें देश की न्यायिक प्रणाली पर विश्वास है। उन्होंने कहा, "मैं जानता हूँ कि ईडी सरकार के निर्देशों पर काम करती है, लेकिन मैं न्यायिक प्रणाली में विश्वास रखता हूँ। मेरे पास कुछ छुपाने को नहीं है और मैं सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा उपस्थित रहूँगा।"

इससे पहले, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने दिल्ली हाईकोर्ट में वाड्रा द्वारा दायर याचिका का विरोध किया, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने उन्हें शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा था। ईडी ने अदालत में तर्क दिया कि वाड्रा की याचिका एक गलत कानूनी दावे पर आधारित है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

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वाड्रा के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंहवी ने कहा कि इस मामले की जांच ED के दायरे में नहीं आती क्योंकि IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के "अनुसूची अपराध" नहीं थे।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 मई को निर्धारित की है और वाड्रा के वकील से ईडी के दावे पर जवाब मांगा है।

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