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आईएसकेकॉन संचालित स्कूलों में यौन शोषण के आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बाल अधिकार आयोग से संपर्क करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आईएसकेकॉन स्कूलों में कथित यौन शोषण के मामलों पर याचिकाकर्ताओं को NCPCR और राज्य बाल अधिकार आयोगों से संपर्क करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (25 नवंबर 2025) को अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ (ISKCON) द्वारा संचालित स्कूलों में कथित यौन शोषण के मामलों की जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) से संपर्क करने की सलाह दी।

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरथना और आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्य बाल अधिकार आयोगों के समक्ष भी अपनी शिकायतें रखते हैं, तो उन पर उचित समय में विचार किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, “हम इस याचिका का निपटारा करते हैं और याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्रता देते हैं कि वे NCPCR, यूपी राज्य बाल अधिकार आयोग (SCPCR) और पश्चिम बंगाल SCPCR को अपनी शिकायतें या अनुस्मारक प्रस्तुत करें, ताकि इस याचिका में उठाए गए आरोपों पर संबंधित संस्थाएं संज्ञान ले सकें।”

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याचिका राजनीश कपूर और अन्य द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आईएसकेकॉन संचालित स्कूलों के आंतरिक रिकॉर्ड गंभीर यौन शोषण की घटनाओं की ओर संकेत करते हैं, लेकिन संबंधित प्राधिकरणों को दी गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि कई पीड़ितों और गवाहों द्वारा दी गई जानकारी को नजरअंदाज किया गया और स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर इन मामलों को दबाने की कोशिश कर रहा है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की थी, ताकि आरोपों की सच्चाई सामने आ सके और पीड़ित बच्चों को न्याय मिल सके।

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि स्पष्ट किया कि बच्चों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर प्राथमिक कार्रवाई संबंधित बाल अधिकार आयोगों द्वारा ही की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता विस्तृत शिकायत और साक्ष्य बाल अधिकार आयोगों को सौंपते हैं, तो उन्हें उस पर कार्रवाई करनी होगी।

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