जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई LIVE: इन-हाउस कमेटी रिपोर्ट को बताया ‘समानांतर, असंवैधानिक तंत्र’
जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका के दौरान इन-हाउस कमेटी रिपोर्ट को ‘समानांतर, असंवैधानिक तंत्र’ बताया। सीजेआई बी.आर. गवई ने हटाने के मुद्दे पर न्यायिक समीक्षा की सहमति जताई।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने इन-हाउस कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती दी। जस्टिस वर्मा ने रिपोर्ट को “समानांतर और असंवैधानिक तंत्र” करार दिया और कहा कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ है।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई ने जस्टिस वर्मा को हटाने के सवाल पर न्यायिक समीक्षा के लिए सहमति जताई। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कुछ दिन पहले ही लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसदों ने जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था और इस संबंध में नोटिस भी जमा किए गए थे।
जस्टिस वर्मा का कहना है कि इन-हाउस कमेटी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं है और इसमें उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सही तरीके से जांच नहीं की गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस रिपोर्ट को रद्द करने और मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस वर्मा के वकीलों ने दलील दी कि इन-हाउस कमेटी का गठन और उसकी कार्यप्रणाली संविधान के अनुरूप नहीं है और यह एक समानांतर न्यायिक प्रक्रिया जैसा है, जिससे न्यायपालिका की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।
सीजेआई ने कहा कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की मर्यादा बनी रहे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अदालत इन-हाउस कमेटी के अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया की वैधता पर विस्तृत सुनवाई करेगी।
इस मामले में अगली सुनवाई जल्द ही निर्धारित की जाएगी। यह सुनवाई न्यायपालिका की जवाबदेही और न्यायिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है।
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