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सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस रोहिणी सिंधुरी और आईपीएस डी. रूपा को मध्यस्थता से विवाद सुलझाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस रोहिणी सिंधुरी और आईपीएस डी. रूपा को उनके विवाद को मध्यस्थता से सुलझाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि मामला उनके करियर को प्रभावित कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डी. रूपा मौडगिल को उनके लंबे समय से चल रहे विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि लगातार चल रही कानूनी लड़ाई दोनों अधिकारियों के करियर को नुकसान पहुंचा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि इस विवाद का समाधान आपसी बातचीत और मध्यस्थता से किया जाना चाहिए, ताकि प्रशासनिक कामकाज पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अदालत ने दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को सलाह दी कि वे अपने मतभेदों को कानूनी लड़ाई के बजाय सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करें।

यह मामला पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में रहा है, जिसमें दोनों अधिकारियों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। विवाद के चलते कई कानूनी प्रक्रियाएं भी शुरू हुई थीं, जिससे प्रशासनिक स्तर पर भी तनाव की स्थिति बनी रही।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में बार-बार मुकदमेबाजी न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि सरकारी कार्य प्रणाली पर भी असर डालती है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उदाहरण प्रस्तुत करें और विवादों को जिम्मेदारी के साथ सुलझाएं।

कोर्ट के इस निर्देश को प्रशासनिक सेवा के भीतर चल रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब दोनों अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वे मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग लेकर अपने विवाद का समाधान निकालेंगे।

यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है क्योंकि अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपसी टकराव को खत्म करना ही सभी पक्षों के हित में है।

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